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Article 370: Supreme Court refuses to immediately hear the situation in Kashmir

J&K Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के हालात पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार, जानें क्या कहा

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हाईलाइट

  • कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी

  • याचिका में प्रतिबंध हटाने व मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं चालू करने की मांग

  • सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार, कहा सरकार को समय मिलना चाहिए

जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आज दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला संवेदनशील है। इसमें सरकार को समय मिलना चाहिए। सुको ने कहा कि सरकार हर दिन स्थिति की समीक्षा कर रही है। इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार पर भरोसा करना होगा। फिलहाल इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।




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