असम: अगर माता-पिता का नाम NRC में शामिल है, तो बच्चे डिटेंसन सेंटर नहीं जाएंगे
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हाईलाइट
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
आर्जीकर्ता की वकील अपर्णा भट्ट ने जाहिर की आशंका
सिर्फ 60 बच्चों के माता पिता को किया NRC में शामिल
जिन बच्चों के माता या पिता को फाइनल एनआरसी में नागरिकता मिली है। उनके बच्चों को डिटेंसन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। असम एनआरसी से बाहर करने के आरोप लगाने वाली अर्जी पर केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जवाब दिया है। कोर्ट ने वेणुगोपाल का बयान आदेश में दर्ज कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने ऐसे बच्चों को एनआरसी से बाहर करने वाली अर्जी पर केंद्र से जवाब भी मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए हैं।
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