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Farooq Abdullah detained under Public Safety Act

PSA के तहत हिरासत में फारूक, ओवैसी बोले-अब्दुल्ला से डरी सरकार

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हाईलाइट

  • फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया

  • असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या केंद्र सरकार फारुक अब्दुल्ला से डर गई है

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया है। जिस स्थान पर फारूक को रखा जाएगा उसे एक आदेश के जरिए अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है। पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के तहत किसी भी शख्स को बिना किसी मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के हालातों पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है।



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