Aadhaar-Ration Card Linking: राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख सितंबर तक बढ़ी
हाईलाइट
राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर की गई
सितंबर तक आधार नंबर न जुड़े होने पर भी रद्द नहीं होगा राशन कार्ड
कोरोना संकट के बीच सरकार ने पीडीएस के करोड़ों लाभार्थीियों को राहत की खबर दी है। राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। अब आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद भी लाभार्थियों को राशन कार्ड पर राशन मिलता रहेगा। मंत्रालय ने कहा है, सितंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के किसी भी लाभार्थी का राशन कार्ड इस वजह से रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है।
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