Kashmiri journalist case: J&K हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, शाम तक आदेश आने की उम्मीद
हाईलाइट
J&K हाईकोर्ट ने जर्नलिस्ट गौहर गिलानी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया
गिलानी ने उनके खिलाफ लगाए गए यूएपीए को चुनौती दी थी
जस्टिस अली मोहम्मद मगरे ने इस मामले की सुनवाई की
जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने जर्नलिस्ट और लेखक गौहर गिलानी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। गिलानी ने उनके खिलाफ लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती दी थी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग एक घंटे तक मामले को सुना और शाम तक इस पर फैसला आने की संभावना है। जस्टिस अली मोहम्मद मगरे ने इस मामले की सुनवाई की।
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