अनुच्छेद 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना किसी कारण के इंटरनेट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता
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हाईलाइट
लंबे समय तक धारा 144 नहीं लगा सकते- सुप्रीम कोर्ट
पाबंदियों के फैसले सार्वजनिक करे सरकार- कोर्ट
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लगी पाबंदियों के खिलाफ दायक याचिकाओं पर आज (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। विरोध के बावजूद दो तरीके के विचार सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिश एनवी रमन्ना, आर. सुभाष रेड्डी और बी.आर गवई की तीन सदस्यीय बेंच इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
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