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Karnataka Crisis: Supreme Court, rebel MLAs resignation issue

कर्नाटक: स्पीकर की दलील- स्टे हटाए SC तो इस्तीफों पर कल तक लेंगे फैसला

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हाईलाइट

  • कर्नाटक के बागी विधायकों के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  • CJI ने कहा- फैसला लेने के लिए हम स्पीकर को बाध्य नहीं कर सकते हैं

  • CJI ने सवाल उठाते हुए कहा- जब विधायकों ने इस्तीफा दिया तो स्पीकर ने क्यों कुछ नहीं किया

कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस-जेडीएस के 10 बागी विधायकों को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। बागी विधायकों के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि, कोर्ट इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को बाध्य नहीं कर सकता है। वहीं अभी तक कोई फैसला न लेने के लिए कोर्ट ने स्पीकर को भी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्पीकर से कहा, अगर आप इस्तीफे पर फैसला कर सकते हैं, तो करिए। लंबी बहस के बाद स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, आप बंदिशें हटाइए, हम कल तक इस्तीफे और अयोग्यता पर फैसला कर लेंगे। साथ ही एक कारण भी देंगे।



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