मप्र: उज्जैन महाकाल मंदिर के संरक्षण के लिए SC ने जारी किए कई निर्देश, श्रद्धालुओं को नहीं होगी शिवलिंग पर लेप की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए है। मंगलवार को न्यायालय की एक पीठ ने कहा है कि मंदिर के शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेंगे। अदालत ने मंदिर कमिटी से कहा है कि वह भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अशुद्ध दूध शिवलिंग पर न चढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के शिवलिंग के संरक्षण के लिए तमाम आदेश पारित किए हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बैंच ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में फैसला सुनाया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने कार्यकाल के आखिर में ये फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें – https://www.bhaskarhindi.com/dharm/news/mp-use-of-curd-ghee-and-honey-in-limited-quantity-at-shiva-lingam-of-mahakaleshwar-temple-directs-supreme-court-159477
Kommentit