गुजरात के बाद उत्तराखंड में ट्रैफिक चालान हुआ कम, 50 फीसदी तक दी छूट
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हाईलाइट
उत्तराखंड सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में 50 फीसदी कटौती की लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 10,000 की जगह 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा
केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट का देश के कई जगहों पर विरोध हो रहा है। विरोध को देखते हुए राज्य सरकारें अपने स्तर पर लोगों को राहत देने में जुटी हुई हैं। गुजरात के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने नए एक्ट में आंशिक संशोधन कर ट्रैफिक चालान की राशि को कम कर दिया है। राज्य सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है। हालांकि कुछ नियमों में जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंगलवार को गुजरात सरकार ने छूट की घोषणा की थी इसके 24 घंटे बाद बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने भी ट्रैफिक चालान पर जुर्माना आधा करने का ऐलान किया। आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें – https://www.bhaskarhindi.com/news/new-motor-vehicles-act-after-gujarat-uttarakhand-govt-reduces-traffic-violation-fines-84610 #NewMotorVehiclesAct #MotorVehiclesAct #UttarakhandMinisterMadanKaushik #Dehradun #TrafficViolations #IndiaNews #Bhaskarhindi
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