SC का फैसला- विवादित जमीन रामलला की, मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी
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हाईलाइट
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10.30 बजे
40 दिन सुनवाई के बाद आज सुनाया जाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त
दशकों से चल रहे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जमीन पर मलिकाना हक रामलला को दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष को कहीं ओर 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुबह 10.30 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया था। आधे घंटे में पूरा फैसला पढ़ा गया। कोर्ट ने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को देते हुए तीन महीने में स्कीम तैयार करने का आदेश दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही भगवान श्रीराम को इमाम-ए-हिन्द का दर्जा दिया है।
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