SC ने दिया बिहार सरकार के पक्ष में फैसला, कहा- नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा समान वेतन
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हाईलाइट
सुप्रीम कोर्ट ने की बिहार सरकार की याचिका मंजूर
सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को समान वेतन का आदेश देने से मना कर दिया है
पटना हाई कोर्ट ने दिया था नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका मंजूर करते हुए करीब 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को समान वेतन का आदेश देने से मना कर दिया है। इससे पहले साल 2017 में पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें भी नियमित शिक्षकों जितना वेतन देने का आदेश दिया था। बता दें कि समान काम के बदले समान वेतन के लिए नियाजित शिक्षक काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि यह नियोजित शिक्षक बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हैं इसलिए इन्हें नियमित सरकारी शिक्षक के बराबर तनख्वाह नहीं दी जा सकती।
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