सुप्रीम कोर्ट ने कहा-रोकी जाए पेड़ों की कटाई, सरकार बोली- जितने काटने थे काट दिए
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हाईलाइट
सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई
अब तक काटे जा चुके हैं 1000 पेड़
आरे मामले में 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
आरे जंगल में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। अगर पेड़ों को काटा जाना गलत है तो गलत है, चाहे एक प्रतिशत ही क्यों ना हो। अदालत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा है और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ काटे जाने थे उन्हें काट दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
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