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Writer's pictureDainik Bhaskar Hindi

Tax will be doubled if PAN number is not given, this rule related to tax is changing from April 1

PAN Number: 1 अप्रैल से बदल रहा है टैक्स से जुड़ा ये नियम, पैन नंबर नहीं होने पर देना होगा दोगुना टैक्स




हाईलाइट

  • विदेश घूमने के दौरान PAN नंबर आपके खर्चे को बचाएगा

  • PAN नंबर नहीं होने पर 1 अप्रैल से दोगुना टैक्स देना होगा

  • सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में प्रपेाजल भेजा

PAN कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर, सभी के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। हालांकि लोग इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ही जरूरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश घूमने के दौरान PAN नंबर आपके खर्चे को कई गुना तक बचा सकता है। वहीं पैन कार्ड के ना होने पर अब विदेश घूमने पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ऐसे में आपके पास PAN नंबर का होना बेहद जरूरी है।



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